मंगलवार 28 जून 2022 - 18:52
शरई अहकाम । वाजिब हज को स्थगित करने के हुक्म

हौज़ा/हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई ने,वाजिब हज में ताख़ीर करने के हुक्म, के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामनेई ने,वाजिब हज में ताख़ीर करने के हुक्म, के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। जो शरई मसाईल में दिलचस्पी रखते हैं,उनके लिए यह बयान किया जा रहा हैं।

प्रश्न:अगर पति-पत्नी दोंनों ने हज के लिए आवेदन किया, सऊदी सरकार की ओर से हज के लिए आयु की नई शर्त के अनुसार पति हज पर नहीं जा सकता, क्या यह हो सकता है कि पत्नी अकेले होने की वजह से या इस उम्मीद पर कि आने वाले साल में हज के लिए आयु की शर्त में तब्दीली हो जाएगी इस साल हज पर ना जाएं?

उत्तर: उसके लिए ज़रूरी है कि अगर जान माल का खतरा ना हो तो वह इस साल ही हज पर जाए और सिर्फ तन्हा होना हज की ताखीर के लिए शरई जवाज़ नहीं बन सकता।

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